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अपराधिक कानून लागू होते ही गया जिला अबतक कूल05 एफ आई आर दर्ज किया गया।

आज दिनांक 01.07.2024 को पुरे बिहार में नया अपराधिक कानुन लागु हो गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के निर्देशन में गया पुलिस के द्वारा गया जिला के सभी थानों में आम नागरीको को नये कानुन के प्रावधानों के जागरूक करने के लिए नए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 01.07.2024 को बी0एन0एस0एस0 की धारा 173 के तहत अबतक कुल 05 कांड दर्ज किये जा चुके है।
01. शेरघाटी थाना कांड सं0 355/24, धारा 132/303(2)/317(2)बी0एन0एस0 21/56 बिहार खनिज रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भण्डाकरण की रोकथाम नियम 2019,
02. मुफस्सिल थाना कांड सं0 563/24, धारा 37 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2022
03. बेलागंज थाना कांड सं0 412/24, धारा 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट,
04. अतरी थाना कांड सं0 244/24, धारा 103/238 बी0एन0एस0
05. बोधगया थाना कांड सं0 323/24, धारा 341/323/504/379/427 भा0द0वि0 (घटना दिनांक 30.06.2024 की है, अतः पूर्व के IPC के तहत ही कांड दर्ज किया गया है)

त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हेड गया

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